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हरियाणा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिला नेतृत्व का नया युग शुरू

महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू

InShot 20260413 211130388वन्दे भारत न्यूज़ /प्रवीण कुमार /पलवल (हरियाणा ) नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिला नेतृत्व का नया युग शुरू होगा: आशा भारद्वाज पलवल, 14 अप्रैल।भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आशा भारद्वाज ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अधिनियम के जरिए महिलाओं को वह अधिकार और सम्मान दिया है, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। प्रेस को जारी बयान में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगा, जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगी, तभी “महिला नेतृत्व में विकास” का सपना साकार होगा।उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित होंगी, जिससे उन्हें नीतिगत फैसलों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ से लेकर ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ तक सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। आशा भारद्वाज ने कहा कि यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है, जो महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाकर राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को मजबूत करेगा।उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के पारित होने से पलवल जिले की महिलाओं और भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और यह कानून देश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

 

 

 

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