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अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण मिलेगा

छग. अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम 2026 बनाने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई

।। वंदेभारतलाइवटीव न्युज, बुधवार 22 जुलाई 2026 ।।

छत्तीसगढ प्रदेश–:: छत्तीसगढ राज्य कैबिनेट में अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय वर्ग के सरकारी पदों पर दस प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ राज्य में अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय वर्ग श्रेणी के सरकारी नौकरी के पदों पर दस प्रतिशत आरक्षण दैने के लिए “छत्तीसगढ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम 2026” बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। जानकारी अनुसार यह आरक्षण अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक , जेल विभाग में प्रहरी, वन विभाग में वनरक्षक की सीधी भर्ती के लिए लागू होगा । यह आरक्षण उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा जिन्होनें भारतीय सशस्त्र बलों में करीब चार साल की सेवा पूर्ण करने के बाद वैध सैवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्ति ली हो। आरक्षण का यह निर्णय छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री विषणुदेवसाय जी की ओर से 26 जुलाई 2024 2024 को छग. विधानसभा में की गई घोषणा का पालन करते हुए लिया गया है। इस फैसले के पीछे छग. सरकार का उद्देश्य यह है कि अग्निवीरों को सम्मानपूर्वक रोजगार दिलाना है।

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अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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