

KANTH (MORADABAD)। जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद के आदेश पर छजलैट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना छजलैट क्षेत्र के गांव कुचावली निवासी गैंगस्टर आरोपी अनिल कुमार की करीब 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई।

पुलिस के अनुसार अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र शिवकुमार के विरुद्ध थाना छजलैट में 28 मार्च 2026 को एक मुकदमा धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। आरोप है कि उसने संगठित गिरोह बनाकर हत्या जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देकर अवैध रूप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित किया। अभियुक्त के विरुद्ध छजलैट और मुरादाबाद के सिविल लाइन थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद 28 मार्च 2026 को छजलैट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह द्वारा की गई। विवेचना के आधार पर यह पाया गया कि अभियुक्त ने अपराध से अर्जित धन से अचल संपत्ति बनाई थी। जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अभियुक्त अनिल कुमार की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण IPS कुंवर आकाश सिंह, उपजिलाधिकारी कांठ स्निग्धा चतुर्वेदी और क्षेत्राधिकारी कांठ सुनीता दहिया की मौजूदगी और थाना प्रभारी निरीक्षक कांठ सुदेश पाल सिंह व थानाध्यक्ष छजलैट रमेश सहरावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के गांव चंगेरी स्थित अभियुक्त अनिल कुमार के नाम दर्ज संपत्तियों को कुर्क किया। कुर्क की गई संपत्तियों में चंगेरी के गाटा संख्या 476 एवं 478 की कृषि भूमि, गाटा संख्या 476 का 320 वर्गमीटर भूखंड तथा गाटा संख्या 477 की कृषि भूमि शामिल है। पुलिस के अनुसार इन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 1,05,94,503 रुपये आंका गया है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक रूप से मुनादी भी कराई और कुर्क की गई संपत्तियों पर बोर्ड भी लगाए।
Repo: Pankaj Kumar, Kanth ✍️











