
सीकर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 17 सितम्बर से 27 सितम्बर तक चलाए जा रहे अभियान के तहत घरेलू सिलेण्डर के व्यावसायिक दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर सीकर मुकुल शर्मा द्वारा गठित टीम द्वारा शहर के विभिन्न होटलों, फर्मों पर औचक कार्यवाही की गई। प्रवर्तन अधिकारी अंशु तिवाड़ी ने बताया कि रोडवेज बस स्टेण्ड स्थित मनोज पवित्र भोजनालय से 2, महावीर हलवाई से 2, लक्ष्मी स्वीट्स (मदन हलवाई) से 3 और गिरधर वैष्णव भोजनालय से एक सिलेण्डर सहित कुल 4 फर्मों से 8 सिलेण्डर जब्त किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सिलेण्डरों को फास्ट फूड, मिठाई व नाश्ता एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अनाधिकृत एवं असुरक्षित तरीके से प्रयोग में लिया जाना पाये जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति संबंधी उपबन्धों का स्पष्ट उल्लघंन किए जाने पर सिलेण्डर जब्त किए गए है। उन्होंने बताया कि गैस सिलेण्डरों को तीव्र द्रवित ज्वलनशील पदार्थ होने एवं असुरक्षित रूप से प्रयुक्त करने से रोकथाम के लिए निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में 100 किग्रा एलपीजी गैस से अधिक का भण्डारण परिसर में नहीं रखा जाए। साथ ही सिलेण्डरों को बंद परिसर में उपयोग में नहीं लिया जाए। गैस सिलेण्डरों पर प्रेशर रेग्यूलेटर एवं गैस पाईप की गहनता से जांच करते हुए वैधता अवधि में होना सुनिश्चित करें। कार्यवाही में प्रवर्तन अधिकारी सुनीता वर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक सुरभि मीणा सहित रसद विभाग के कार्मिक शामिल रहे।