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GPM नया कानून संबंधित मीडिया सेमिनार

जन जागरूकता नया कानून पुलिस द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी

पेंड्रा रोड जिला -गौरेला पेंड्रा मरवाही

11 जुलाई 2024 देश में तीन नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं 1. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस)2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता.(बीएनएसएस) और 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के संबंध में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को दी जानकारी

पुलिस नियंत्रण कक्ष गौरेला के सभा कक्ष मैं आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओम चंदेल उप पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं निकिता तिवारी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से नए कानून में परिवर्तन और विशेषताएं के बारे में जानकारी मीडिया को दी।

कार्यक्रम में स्लाइड्स के द्वारा धाराओं और नागरिक के अधिकारों, महिलाओं ,बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए शामिल धाराओं, न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश, समय और शीघ्र न्याय के लिए जोड़े गए हैं पुलिस की पारदर्शिता आईपीसी और बीएनएस की धाराओं तथा मोबाइल ऐप “NCRB आपराधिक कानून का संकलन”के बारे में विस्तार से बताया गया।

श्री चंदेल ने बताया “समय सीमा और शीघ्र न्याय”पुलिस को समय सीमा के अंदर डायरी पेश करना होगा वही कोर्ट को भी समय अवधि में फैसला सुनाना होगा 2 तारीख से ज्यादा तारीख का प्रावधान खत्म कर दिया गया है गवाह को बिना डरे  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना बयान दे सकेंगे जिसमें शीघ्र न्याय होगा इस कार्यक्रम में मीडिया के सभी सदस्य गण उपस्थित थे

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