
पीलीभीत। बैंक का ऋण लेकर फरार हुए युवक की जमानत लेने वाले के खिलाफ कोर्ट का आदेश मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर कुर्क कर दिया। थाना जहानाबाद क्षेत्र के बिसेन गांव निवासी प्रमोद कुमार ने बैंक ऑफ इंडिया से वर्ष 2021 में साढ़े सात लाख रुपये का ऋण लिया था। लंबे समय तक ऋण जमा न करने पर बैंक ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। जिस पर कोर्ट ने प्रमोद की जमानत लेने वाले प्रेमराज और रामकुमार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया।
आदेश मिलने पर कोतवाली पुलिस ने गांव पहुंचकर जांच की तो एक जमानती रामकुमार की मौत होने की बात सामने आई। जबकि दूसरे जमानतदार के घर की कुर्की कर दी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नरेश त्यागी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है।






