परिवार न्यायालय द्वारा कराया सुलह समझौता
शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट
परिवार न्यायालय द्वारा कराया सुलह समझौता
माननीय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अलीगढ़ मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत में वादिया ने भरण पोषण वाद प्रस्तुत किया । वादिया की उम्र करीब 25 वर्ष है , वादिया थाना गांधी पार्क क्षेत्र की निवासी है । विपक्षी पति की उम्र करीब 30 वर्ष है , विपक्षी थाना सासनी जिला हाथरस का निवासी है । वादिया ने अपना वाद 28 जुलाई 2023 को प्रस्तुत किया । विपक्षी पति पत्रावली पर हाजिर आया । पत्रावली सुनवाई के लिए अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय प्रथम पुर की अदालत में पेश हुई । वादिया की शादी विपक्षी साथ दिनांक 15 दिसम्बर 20 को हुई है । विपक्षी व उसके परिजन दहेज में अतिरिक्त 5 लाख की मांग करने लगे थे । विपक्षी पति के ससर्ग से एक पुत्र उम्र 3 माह व एक पुत्री उम्र 10 माह पैदा हुए । बेटा व बेटी दोनों के इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई । वादिया जून 2023 से अलग- मायके में रह रही है । कोर्ट ने पत्रावली का काउंसिलिंग के लिए भेजी । 4 / 5 तारीखों पर सुलह वार्ता के अथक प्रयास किये गये , अन्त में पति पत्नी साथ साथ रहने के लिए राजी हुए और हंसी खुशी जीवन निर्वाह के लिए वादिया पति के साथ ससुराल चली गई ।






