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घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग पर अब लगेगा तगड़ा जुर्माना… सात प्रतिष्ठानों पर 7100 हजार का चालान…घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर प्रशासन सख़्त….

जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्ति विभाग एक्शन मोड़ पर, की छापेमारी

पौड़ी/ 19 जुलाई, 2025:

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के निर्देशन पर कांवड़ मेला क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग की शिकायतों पर दुकानों में छापेमारी की। आप को बताते की यह औचक निरीक्षण पुरे जिले में चलाया जायेगा |

जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि नीलकंठ मेला क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान सात प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से उपयोग पाया गया, जिसके चलते संबंधित दुकानदारों पर 07 हज़ार 100 का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी गयी है कि भविष्य में घरेलू सिलेंडरों का व्यवसायिक कार्यों में उपयोग पाया गया तो अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति निरीक्षक द्वारा सभी दुकानदारों को निर्देशित किया है कि वे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए केवल कमर्शियल गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रविन्द्र सिंह, पूर्ति निरीक्षक ज्योति नेगी और प्रवर्तन निरीक्षक दिव्या मुण्डे सहित अन्य मौजूद थे।

Atul Massey एडिटर: वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज़/ समृद्ध भारत अखबार

State Vice President of Uttarakhand (भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद)

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