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2006, मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले के सभी 12 आरोपी हुए दोषमुक्त


वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर- -: बाम्बे उच्च न्यायालय ने कल सोमवार 21जुलाई 2025 को , वर्ष 2006 मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले के सभी 12 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। प्राप्त हुई जानकारी अनुसार न्यायमूर्ति किलोर और न्यायमूर्ति एस• एम• चांडक जी की विशेष पीठ ने मुंबई लोकल ट्रेन विस्फोट के आरोपियों के खिलाफ सबूतों के आभाव तथा सरकारी वकील के द्वारा जो युक्तिवाद की उसमें सही तथ्य नहीं होने का हवाला बताते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर बरी कर दिया है। ज्ञात हो कि 2006 मुंबई लोकल ट्रेन सिरियल बम विस्फोट के मामले में दोषी पाए गए 12 आरोपी में से 03 आरोपी नागपुर के कारावास में कैद हैं। मालूम हो कि 11 जुलाई वर्ष 2006 को मुंबई में केवल 11 मिनट मे ही सात विस्फोट किए गए थे। इस भीषण विस्फोट मामले मे 189 निर्दोष नागरिक मारे गए थे और 800 से अधिक घायल हो गए थे। वर्ष 2015 में एक विशेष अदालत ने इस मामले में 12 आरोपियों को दोषो करार दिया था जिनमे से पांच को मौत की सजा और बाकी सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को पर्याप्त सबूतों का आभाव बताते हुए बरी करने का फैसला सुनाया है।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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