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वाराणसी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा केस, धोखाधड़ी का है आरोप, कोर्ट ने दिया यह आदेश

वाराणसी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा केस, धोखाधड़ी का है आरोप, कोर्ट ने दिया यह आदेश

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वाराणसी

वाराणसी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा केस, धोखाधड़ी का है आरोप, कोर्ट ने दिया यह आदेश
वाराणसी में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा केस, धोखाधड़ी का है आरोप, कोर्ट ने दिया यह आदेश

में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा केस, धोखाधड़ी का है आरोप, कोर्ट ने दिया यह आदेश

वाराणसी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन पर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश वाराणसी के नदेसर निवासी होटल और टूर-ट्रैवेल व्यवसायी विशाल सिंह की अर्जी पर दिया गया है। विशाल ने आरोप लगाया है कि पवन सिंह समेत चार लोगों ने मिलकर उनसे करीब 1.25 करोड़ रुपये की ठगी की।2017 से शुरू हुआ विवाद

व्यवसायी विशाल सिंह ने कोर्ट को बताया कि उनकी मुलाकात 2017 में फिल्म निर्माता प्रेमशंकर राय और सीमा राय से हुई थी। दोनों ने उन्हें भोजपुरी फिल्मों में पैसा लगाने का झांसा दिया और कहा कि इसमें कई गुना मुनाफा होगा। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी स्टार पवन सिंह से मुलाकात कराई।

2018 में फिल्म के नाम पर लिये लाखों रुपये

विशाल के अनुसार, जून 2018 में पवन सिंह और अन्य ने फिल्म निर्माण के नाम पर उनसे 38 लाख रुपये कई किस्तों में लिये। साथ ही आश्वासन दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी। इसके बाद विशाल से कहा गया कि वह फिल्म ‘बॉस’ के निर्माण में हिस्सा ले रहे हैं।फर्जी अनुबंध और कूटरचित दस्तावेज

व्यवसायी ने आरोप लगाया कि उन्हें होटल सिटी इन कैंट में बुलाकर कंपनी लेटर पर फर्जी अनुबंध (कूटरचित कॉन्ट्रैक्ट लेटर) दिया गया। इस अनुबंध में 50% मुनाफा निर्माता को, 25% सह-निर्माता को, 20% अभिनेता और 5% निर्देशक को देने की बात लिखी थी।

खर्च हुआ करोड़ों, मुनाफा नहीं मिला

विशाल सिंह का कहना है कि फिल्म ‘बॉस’ की शूटिंग के दौरान उन्होंने करीब 1.25 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया, जिसमें उनके होटल और ट्रैवेल एजेंसी का बिल भी शामिल था। मगर फिल्म बनने नके बाद उन्हें कोई मुनाफा नहीं दिया गया।

कोर्ट का आदेशविशाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पवन सिंह, प्रेमशंकर राय, सीमा राय और अरविंद चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह आदेश कैंट थाने को भेजा गया है। इस मामले में विशाल की ओर से अधिवक्ता राहुल द्विवेदी ने पैरवी की।

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