
समीर वानखेड़े ब्यूरो चीफ चंद्रपुर महाराष्ट्र:
राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर, भद्रावती, वरोरा, ब्रह्मपुरी, मूल, घुग्घुस, गड़चांदूर, चिमूर, राजुरा और नागभीड़ नगर परिषदों के सदस्यों और अध्यक्षों के साथ-साथ भिसी नगर पंचायत के पदों के लिए चुनाव की घोषणा की गई है। उक्त चुनावों को भयमुक्त, स्वतंत्र और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के लिए, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए प्रस्तावित विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन, पेड न्यूज से संबंधित शिकायतों के निवारण आदि के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है, ताकि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।
जिला कलेक्टर विनय गौड़ा जी.सी. एमसीएमसी समिति के अध्यक्ष हैं और जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, निवासी उप कलेक्टर दगडू कुंभार, संबंधित निर्वाचन अधिकारी और संबंधित नगर परिषद/नगर पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य हैं। जिला सूचना अधिकारी राजेश येशंकर समिति के सदस्य सचिव हैं। समिति मीडिया कक्ष, जिला सूचना कार्यालय, प्रथम तल, प्रशासनिक भवन, चंद्रपुर में कार्यरत है।
स्थानीय निकायों के सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित/प्रकाशित चुनाव विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणन एवं नियंत्रण समिति द्वारा पूर्व-प्रमाणित करवाना आवश्यक है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणित होने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, ऐसे मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करते समय आचार संहिता या संबंधित कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
पूर्व-प्रमाणन हेतु आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से कम से कम पाँच दिन पूर्व संबंधित समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तावित विज्ञापन की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति और विज्ञापन कोड की दो मुद्रित प्रतियाँ आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
आवेदन कैसे करें: प्रमाणन हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह आवेदन पत्र जिला सूचना कार्यालय के मीडिया कक्ष में उपलब्ध है। इसमें विज्ञापन निर्माण लागत, विज्ञापन प्रसारण लागत एवं अवधि, अभ्यर्थी या दल का नाम, विज्ञापन कोड (दो प्रतियाँ) सहित महत्वपूर्ण विषयों की टिप्पणियाँ और सीडी या पेन ड्राइव में दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
विज्ञापनों में निम्नलिखित चीजें प्रतिबंधित हैं: 1. भारत के संविधान का उल्लंघन, केंद्र/राज्य सरकार के कानूनों का उल्लंघन, 2. राज्य चुनाव आयोग के आदेश का उल्लंघन, 3. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भाषा, पहनावा आदि के आधार पर दरार या दुश्मनी की संभावना, 4. पूजा स्थलों या उसके समावेश की फोटोग्राफी, 5. कानून-व्यवस्था को चुनौती, हिंसा को बढ़ावा, शांति भंग, 6. न्यायालय या किसी व्यक्ति या संस्था की मानहानि, 7. देश की एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा, 8. किसी अन्य देश के खिलाफ आलोचना, अपमानजनक टिप्पणी या अवमाननापूर्ण बयान, 9. रक्षा बलों या रक्षा बलों के अधिकारियों/कर्मचारियों की तस्वीरें/फोटोग्राफी, 10. किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता या अन्य किसी के खिलाफ झूठे आरोप, 11. किसी राजनीतिक नेता या व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप, 12. नैतिकता और शालीनता का उल्लंघन, 13. अश्लीलता को बढ़ावा, जैसे विज्ञापन निषिद्ध हैं।





