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संवाददाता, कासिमाबाद (गाजीपुर)।
विकास खंड बाराचवर अंतर्गत ग्राम पंचायत सागापाली मुरार सिंह में शासकीय धनराशि के दुरुपयोग के गंभीर मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र उपाध्याय ने कड़ा कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी नीरज खरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार नीरज खरवार पर ग्राम निधि की प्रशासनिक मद से अनियमित भुगतान, फर्जी बिल-बाउचर प्रस्तुत करने तथा व्यक्तिगत लाभ लेने के गंभीर आरोप पाए गए हैं। इस संबंध में पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 12 दिसंबर को प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, जिसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम निधि प्रथम की प्रशासनिक मद से 21 नवंबर को श्रीराम इंटरप्राइजेज, चरया गंगौली को 10,600 रुपये का गलत भुगतान किया गया। प्रस्तुत बिल-बाउचरों में प्रोपराइटर के हस्ताक्षर में भिन्नता पाई गई, वहीं सामग्री विवरण सूची भी संदिग्ध पाई गई। इसके अतिरिक्त, बिल में अंकित जीएसटी नंबर और ऑनलाइन प्रिंट में दर्शाए गए जीएसटी नंबर में भी अंतर पाया गया, जिससे फर्जी बिल प्रस्तुत करने की आशंका जताई गई।
आरोप है कि श्रीराम इंटरप्राइजेज द्वारा 24 नवंबर 2025 को नीरज खरवार के खाते में व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से 10,000 रुपये अंतरित किए गए। शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार सिंह द्वारा 3 दिसंबर को शिकायत किए जाने के बाद उसी दिन उक्त राशि वापस की गई।
इसके अलावा, शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप भी नीरज खरवार पर लगाए गए हैं। निलंबन के दौरान उन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (एडीपीआरओ) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
खंड विकास अधिकारी बाराचवर सीमा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पंचायत सचिव नीरज खरवार को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है।









