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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को

शिवानी जैन एडवोकेट की रिपोर्ट

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को

 

जिला न्यायाधीश , अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में 14 सितम्बर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय अलीगढ , बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा । अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिन श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों , विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलों – फौजदारी के शमनीय वाद , धारा 138 एनआईएक्ट , धन वसूली वाद , मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद , श्रम वाद , विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद , पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद , भूमि अर्जन वाद , सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद , अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे – छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो के साथ ही पारिवारिक , वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको , वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित व प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाना है ।

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