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*अमरपाटन जेई के निलंबन पर हुआ हाईकोर्ट का स्टे*

*अमरपाटन जेई के निलंबन पर हुआ हाईकोर्ट का स्टे*

*अमरपाटन जेई के निलंबन पर हुआ हाईकोर्ट का स्टे*

विद्युत वितरण केंद्र अमरपाटन के कनिष्ठ अभियंता प्रकाशचंद्र निगम के निलंबन पर उच्च न्यायालय ने स्थगन कर रोक लगाई है कनिष्ठ अभियंता को प्रभारी अधिकारी प्रमिल कुमार मिश्रा ने 8 अक्टूबर को सस्पेंड किये जाने का आदेश जारी किया था प्रश्नाधीन आदेश के विरुद्ध जेई ने उच्च न्यायालय में रीट याचिका दाखिल की है इसी याचिका की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया और अगली सुनवाई तक निलंबन आदेश के प्रभाव को स्थगित किए जाने का आदेश दिया है।

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