बलौदा बाजार/विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं परीक्षा, वृद्धजनों, निःशक्तजनो, पर रोगियों आदि की बाधा एवं लोक की शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल में अधिनियम के तहत कलेक्टर चंदन गांव कुमार ने जिले की सीमा के अंतर्गत गए बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि – में विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी गंजे आदेश तक प्रतिबंधित किया है। निर्देश थी के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नरी नियंत्रित करने एवं मल्टी टॉड हॉर्न, प्रेशर हॉर्न के साथ-साथ डीजे पर कार्रवाई करने टीम बनाई गई है।
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