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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-पंचायत विभाग ने जारी किया कार्यक्रम

17से19 दिसंबर तक पंचायतों का आरक्षण

नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले जनप्रतिनिधियों के पदों पर होने वाले आरक्षण को लेकर सभी की नजरे टिकी हुई है।शासन प्रशासन स्तर पर आरक्षण को लेकर नगरीय निकाय और पंचायत विभाग मे तैयारियां शुरू हो गई है। स्थानीय स्तर पर वार्ड पार्षद से लेकर जिला पंचायत सदस्य जनपद सदस्य और पंच सरपंचो पदों के लिए आरक्षण होना है। नगरीय निकाय के लिए अध्यक्षों और महापौर पद का आरक्षण शासन स्तर पर होगा। छत्तीसगढ नगर पालिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण 1994 के नियम के अंतर्गत नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद, एवं नगर पंचायतों के वार्ड पार्षद पदों के लिए आरक्षण स्थानीय स्तर पर निकाला जायेगा। इसके लिए जिला कलेक्टरों को प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों सरपंचों जनपद सदस्यों जनपद पंचायत अध्यक्षों तथा जिला पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों का आरक्षण निकालने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भी अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण को छोड़कर बाकी शेष सभी पदों के लिए जिला कलेक्टर विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिला पंचायत सदस्यों जनपद अध्यक्षों, सदस्यों सहित पंच एवं सरपंचों पदों के लिए आरक्षण स्थानीय स्तर पर ही निकाला जायेगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मे आरक्षण की कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से करना है। इस काम के लिए जिला कलेक्टरों को उनके अधिनस्थ अधिकारियो कर्मचारियों की टीम बनाकर पूरी प्रक्रिया को ट्रेनिंग दिए जाने को कहा गया है। यह भी ध्यान रखने को कहा गया कि आरक्षण संबंधी सभी कार्यवाही का जनसाधारण को जानकारी जरूर दिया जाना चाहिए जिससे इस काम मे पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बरकरार रहे। आरक्षण कार्य के लिए समय सीमा भी तय कर दिया गया है।इसके अनुसार कलेक्टरों के द्वारा 12 दिसंबर को सूचना का प्रकाशन किया जायेगा और 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक आरक्षण की पूरी कार्यवाही को संपन्न कर अधिसूचना का प्रकाशन भी करना होगा।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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