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निजी वाहनों पर “सरकारी”, “प्रेस” या अन्य अनाधिकृत पदनाम लिखने पर लगेगा विशेष जुर्माना।

समीर वानखेड़े चंद्रपुर महाराष्ट्र:
वाहन पर कुछ भी लिखने से पहले मोटर वाहन अधिनियम के नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। वाहनों पर अवैध शब्द, नाम या प्रतीक लिखने से जुर्माने की रसीद कट सकती है। नियमों के अनुसार, वाहन पर केवल वैध पंजीकरण संख्या और आवश्यक जानकारी होनी चाहिए ।
निजी वाहनों पर “सरकारी”, “प्रेस” या अन्य अनाधिकृत पदनाम लिखने पर विशेष जुर्माना वसूला जा सकता है। 
जुर्माने से बचने के लिए वाहन पर किसी भी प्रकार के चिन्ह या शब्द अंकित नहीं होना चाहिए । यातायात नियमों का पालन कर चालान को टाला जा सकता है ।
गाड़ियों पर अवैध शब्द, नाम या चिन्ह लिखने से कट सकती है रसीद सड़क पर गाड़ी चलाते समय आपको कई गाड़ियों की नंबर प्लेट पर शायरी, नारे या धर्म या जाति से जुड़े शब्द दिख जाएंगे।
लोग नंबर प्लेट को आकर्षक दिखाने के लिए उस पर लाखों रुपये खर्च करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत यह सब करने पर आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के पीछे या नेमप्लेट पर कुछ लिखा है तो आज सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, वाहनों पर आपत्तिजनक शब्द लिखना कानून के खिलाफ है, ऐसे मामलों में चालक का चालान काटा जा सकता है। 1988 अधिनियम के अनुसार,वाहनों पर धर्म या जाति से संबंधित शब्द या स्टिकर लगाना गैरकानूनी है ।
अपने वाहन पर धर्म, जाति या कोई भी आपत्तिजनक शब्द लिखने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, जो 2023 में लागू हुआ, लाइसेंस प्लेट पर जाति या धर्म से संबंधित कुछ भी लिखना अवैध बनाता है। ऐसा करने पर वाहन पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए वाहन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना जैसे साइलेंसर में अंतर्गत परिवर्तन कर कर्कश ध्वनि निकलने वाले साइलेंसर लगाकर वाहन चलना नंबर प्लेट पर धार्मिक चिन्ह लगाना बिना हेलमेट गाड़ी चलाना आदि पर 2023 के मोटर वाहन कानून के अनुसार विशेष तथा भारी जुर्माने का प्रावधान है ।

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