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न्यायालय के आदेश पर 18.49 लाख रुपये ठगने का मुकदमा दर्ज

न्यायालय के आदेश पर 18.49 लाख रुपये ठगने का मुकदमा दर्ज

Judge and gavel in courtroom

मैनपुरी घिरोर।

न्यायालय के आदेश पर 18.49 लाख रुपये ठगने का मुकदमा दर्ज कराया है*

बस स्टैंड के पास रहने वाले एक चीनी व्यापारी से माल लेने के बाद कुछ रुपये देकर आरोपियों ने शेष रुपये देने से साफ मना कर दिया। जब तगादा किया तो पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने न्यायालय के आदेश 18.49 लाख रुपये ठगने का मुकदमा दर्ज कराया है।

बस स्टैंड के पास रहने वाले राकेश कुमार चीनी के थोक व फुटकर कारोबारी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि घिरोर कस्बे में माैजूद मेसर्स वारसी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अता वारिस व उनके भाई कलाम वारिस और पिता हुसैन काफी समय से उनकी फर्म से चीनी लेते आ रहे थे। फरवरी 2023 में इन लोगों ने 22.99 लाख रुपये मूल्य की चीनी उनसे लिया। बदले में 4.49 लाख रुपये का भुगतान उन्हें किया।

शेष रकम 18.49 लाख रुपये का लेनदेन बाद में करने को बोले। कुछ दिन बाद जब रुपया नहीं मिला तो उन्होंने तगादा किया, इस पर उन्हें एक-एक लाख के पांच चेक जमानत के तौर पर दिए। पीड़ित ने भरोसा करके चेक अपने पास रख लिया। इस बीच चेक की समय सीमा भी बीत गई। इसके बाद शेष रुपये देने के लिए आरोपी टाल मटोल करने लगे। 11 जुलाई 2024 को जब वह शेष रुपये लेने के लिए गए तो अता वारिस, कलाम वारिस और हुसैन ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए उनकी पिटाई की। साथ ही धमकी दी, यदि वो दोबारा यहां आए तो उसे जान से मारने की धमकी दिए। थाने में शिकायत दर्ज न होने के बाद न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। घिरोर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट: प्रवीन कुमार वंदे भारत लाइव टीवी न्युज मैनपुरी

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