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इंदौर: बहू की वर्जिनिटी पर सवाल उठाने और मृत बेटी के डीएनए टेस्ट का दबाव बनाने पर सास के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज

इंदौर में एक चौंकाने वाले मामले में जिला अदालत ने पुलिस को एक विवाहित महिला की शिकायत पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

इंदौर: बहू की वर्जिनिटी पर सवाल उठाने और मृत बेटी के डीएनए टेस्ट का दबाव बनाने पर सास के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज

इंदौर, 21 जनवरी: इंदौर में एक चौंकाने वाले मामले में जिला अदालत ने पुलिस को एक विवाहित महिला की शिकायत पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही उसकी सास ने उसकी वर्जिनिटी पर सवाल उठाए और मानसिक प्रताड़ना दी।

शिकायत का विवरण

महिला ने बताया कि शादी की पहली रात के बाद, सास ने इस बात पर आपत्ति जताई कि सफेद चादर पर खून के धब्बे नहीं थे। इसके आधार पर महिला की वर्जिनिटी पर सवाल उठाए गए, जिससे उसे गहरी मानसिक पीड़ा हुई।

इसके अलावा, महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सास ने मृत बेटी के डीएनए टेस्ट कराने का दबाव बनाया, जो महिला के लिए और भी ज्यादा आहत करने वाला था।

अदालत का आदेश

महिला द्वारा कोर्ट में गुहार लगाने के बाद, इंदौर जिला अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया। अदालत ने पुलिस को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने और पूरी जांच करने के निर्देश दिए हैं।

महिला अधिकारों पर सवाल

यह मामला महिलाओं के अधिकारों और घरेलू स्तर पर उन्हें मिलने वाली मानसिक प्रताड़ना के गंभीर पहलुओं को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्जिनिटी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सवाल उठाना न केवल महिला की निजता का उल्लंघन है, बल्कि उसे मानसिक रूप से कमजोर करने का प्रयास भी है।

पुलिस की कार्रवाई शुरू

पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि महिला के आरोपों की गहराई से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नारीवादियों की प्रतिक्रिया

महिला संगठनों और नारीवादियों ने इस मामले पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह घटना समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान पर सवाल खड़ा करती है। उन्होंने इसे पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा बताया और ऐसे मामलों में सख्त कानून लागू करने की मांग की।

(खबर, विज्ञप्ति और विज्ञापन के लिए संपर्क करें: एलिक सिंह, संपादक, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़, 📞 8217554083)

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