सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुशील द्विवेदी। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरू को निर्देशित किया है कि शासन निर्देशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र के व्यापारियों के नियमानुसार अनुज्ञप्ति (लायसेंस) बनाने हेतु आवष्यक कार्यवाही प्रारंभ करें। शासन निर्देशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी व्यापारियों को 45 दिन के अंदर व्यापार अनुज्ञप्ति (लायसेंस) हेतु आवेदन न करने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जायेगा। इस संबंध में शासन ने सभी व्यापारियों को अनुज्ञप्ति (लायसेंस) लेना अनिवार्य किया है। इस संबंध में म.प्र.राजपत्र नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल दिनांक 18 अप्रैल 2023 में प्रकाशन कर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 132 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 433 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार द्वारा नगर पालिक निगम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कोई व्यापार करने के विनियमन के लिये नियम बनाये गये है। जिसमें व्यापार करने वाले सभी व्यक्तियों के लिये 45 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति (लायसेंस) को आवेदन करना अनिवार्य किया गया है। जिसमें स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करते हुये सड़की चौड़ाई या स्थान जहॉ व्यापार परिसर स्थित है के आधार पर उन क्षेत्रों को वगीकृत करेगी, जिनमें व्यापार किया जा रहा है।, नगर निगम क्षेत्र में भवन तथा खुले स्थानों पर 7.5 मीटर से कम तथा 7.5 मीटर तक रू. 4/- प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। व्यापार परिसर की अवस्थिति पर आधारित न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क मोहल्ला कालेानी में रू. 4/- प्रति वर्गफुट, छोटे एवं मध्यम आकार के बाजारों में रू. 5/- प्रति वर्गफुट एवं वृहत बजारों में रू. 6 प्रति वर्गफुट प्रतिवर्ष शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार गुमटी / कच्ची दुकानों के लिये न्यूनतम वार्षिक व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क रू. 250/- प्रतिवर्ष एवं मोटरयान/ मिनी ट्रक/पिकअप वेन/जीप के लिये रू. 400/- प्र्रति वाहन प्रतिवर्ष एवं आटो रिक्शा/तिपहिया वाहन आदि के लिये रू. 250/- प्रति वाहन प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। राजपत्र में लेख किया गया है कि लायसेंस लेना वाला कोई भी वाहन यह सुनिष्चित करेगा कि यातायात को कोई अवरोध न हो यदि उसके द्वारा यातायात को कोई अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायेगी। अनुज्ञप्ति लायसेंस का नवीनीकरण आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से कम से कम 1 माह पूर्व यथाविहित अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान के साथ मूल अनुज्ञप्ति की प्रति लगाना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञप्ति की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं करता है तो अनुज्ञप्ति को निरस्त कर परिसर को सील किया जायेगा।
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