A2Z सभी खबर सभी जिले की

कांग्रेस पूर्व विधायक को ED कर सकती है अरेस्टः कोल घोटाला मामले में भगोड़े घोषित; गिरफ्तारी से बचने 4 आरोपियों ने कोर्ट में दी अर्जी

सारंगढ़ संवाददाता-चित्रसेन घृतलहरे, 22जनवरी2025//छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले मामले में भगोड़े घोषित आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के रायपुर के स्पेशल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन पेश किया है। उनके आवेदन पर मंगलवार को ED कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा है।ED कोर्ट में यह आवेदन कांग्रेस के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी और पीयूष साहू ने लगाया है। मंगलवार को बहस के दौरान ED के वकील ने आरोपियों का आवेदन खारिज कर जमानत नहीं देने की मांग की है।
समन और वारंट के बाद भी नहीं आते थे कोर्ट
ED के वकील सौरभ पांडेय ने पक्ष रखते हुए कहा है कि पूर्व में कोर्ट के समंस और बेलेबल वारंट के बाद भी आरोपी डेढ़ साल से नहीं आ रहे थे। ये शहर में घूमते नजर आते थे। लेकिन कोर्ट के समन पर भी अपीयर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में उनकी ओर से धारा 88 CRPC के तहत पेश किए गए आवेदन को रिजेक्ट करने की मांग की गई है।
भगोड़ा घोषित करने के बाद लगाया आवेदन

ED के वकील ने सौरभ पांडेय ने बताया कि चार आरोपियों ने स्वंय के मुचलके पर जमानत के लिए आवेदन किया है। लेकिन पिछले डेढ़ साल से ये उपस्थित नहीं हो रहे थे। कोर्ट ने कई बार समन गया और बेलेबल वारंट जारी किया गया ।

इसके बाद भी जब हमने कोर्ट में प्रोक्लेमेशन सेक्शन 82 के तहत आवेदन पेश किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें भगोड़ा घोषित किया था। भगोड़ा घोषित करने के दौरान प्रचार-प्रसार की कार्रवाई हो गई थी। उसके बाद उन्हें समझ आया कि उनकी कही भी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।

इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए धारा 88 के तहत आवेदन लगाया है। जिसका विरोध किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सहारा लेकर लगाया आवेदन

ED के वकील सौरभ ने बताया कि ये सभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सहारा लेते हुए कोर्ट में आवेदन दिए थे। तारसेम लाल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई एजेंसी पूछताछ के लिए किसी को बुलाती है। लेकिन उसे अरेस्ट नहीं करती है। ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति को कोर्ट का समन जारी हो तो वह कोर्ट में आकर धारा 88 का आवेदन पेश कर स्वयं के मुचलके पर जमानत लेकर छूट सकता है।

इसके अलावा कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया, लेकिन वारंट की तामिली नहीं कराते रहे। इसलिए हमने भगोड़ा घोषित करने को लेकर कार्रवाई की है।

Vande Bharat Live Tv News
Back to top button
error: Content is protected !!