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उत्तर प्रदेश में दूसरा संबल दोहराना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार — नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव

हाटा कस्बे में स्थित मदनी मस्जिद के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर

कुशीनगर । जिले के हाटा कस्बे में स्थित मदनी मस्जिद पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है। समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस घटना की जांच के लिए 11 फरवरी 2025 को एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया है। इस प्रतिनिधिमंडल में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह,जिलाध्यक्ष और अन्य नेता शामिल थे। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मदनी मस्जिद को बिना किसी उचित कारण के ध्वस्त किया गया है, और हाजी हामिद सहित सात युवाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल हाटा पहुंचा। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है,और प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी इस कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया है और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए हैं।

इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है, और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मामले की जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं।
#जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि कस्बा हाटा में स्थित मदनी मस्जिद के मानचित्र की स्वीकृति नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा दिनाँक 25.09.1999 को की गयी। स्वीकृत मानचित्र में मस्जिद को गाटा संख्या-208 पर रकबा-7080.50 वर्गफीट पर निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी थी।उन्होंने बताया कि मस्जिद द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त होने पर नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा दिनाँक 21.12.2024 को नोटिस दी गई कि वे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। जिसके जवाब के लिए जाकिर अली द्वारा अतिरिक्त समय की मांग की गयी न्याय हित में अतिरिक्त समय प्रदान करने के बाद द्वितीय नोटिस दिनाँक 08.01.2025 को नोटिस मदनी मस्जिद प्रबन्धन को दी गयी।
तत्क्रम में नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में दी गयी नोटिस के विरूद्ध अजमतुन निशा पत्नी हाजी हामिद अली व अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-127/2025 दायर की गयी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 08.01.2025 को पारित आदेश में निर्धारित समय सीमा एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया गया,तथा मस्जिद प्रबन्धन को प्रतिउत्तर / साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया।
मस्जिद प्रबन्धन द्वारा दिनाँक 16.01.2025 को सुनवाई हेतु लिखित प्रतिउत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा दिनाँक 23.01.2025 को स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त निर्मित 6555 वर्गफीट एरिया को अवैध घोषित किया गया तथा अवैध निर्माण को 15 दिनों में हटाने का आदेश दिया गया।
मस्जिद प्रबन्धन द्वारा अवैध निर्माण को न हटाये जाने पर नगर पालिका परिषद, हाटा द्वारा दिनाँक 09.02.2025 को मस्जिद के अवैध अंश का शान्तिपूर्ण ढंग से ध्वस्तीकरण किया गया।

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