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देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने पर की गई कार्यवाही

कोलाहल अधिनियम के तहत किया गया प्रकरण दर्ज

सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी । माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए हाल ही में कलेक्टर संदीप जी आर के द्वारा डीजे संचालन हेतु निर्देश दिए गए थे। जिसमें रात्री 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक म्यूजिक सिस्टम, डी जे, बैंड बाजा आदि को बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में विभिन्न थाना क्षेत्रों में डीजे संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें कलेक्टर के निर्देशों एवं कोलाहल अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया था। कैंट थाना प्रभारी विजय राजपूत ने बताया कि उक्त निर्देशों के बावजूद केंट थाना अंतर्गत 14 मुहाल सदर बाजार सागर निवासी कपिल उर्फ मोनू पिता अशोक मौर्य उम्र 20 वर्ष द्वारा रात करीब 2 बजे अत्याधिक तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम डीजे बजाया जा रहा था जिससे आस पास के रहवासियों व परीक्षा हेतु अद्ययन कर रहे बच्चों को काफी व्यवधान व परेशानी हो रही थी। मौके पर देखा तो डीजे बजाने की परमीशन न होना पाया गया। उक्त कृत्य पर कलेक्टर गाइडलाइन, म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साथ ही कलेक्टर गाइडलाइन के तहत डीजे मिक्सर, कम्यूटर, लेम्प, टेबिल कंट्रोलर, लाईटिंग कंट्रोलर, एसटीन बेस एम्पलीफायर, साउड वॉक्स समेत अन्य सामग्री जप्त की गई।

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