
नागपुर:- केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन किया है। 01 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्में लोगो के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र को आवश्यक कर दिया गया है। संशोधन के बारे में आधिकारिक अधिसूचना इसी सप्ताह जारी की गई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि संशोधित नियम आधिकारिक राजपत्र मे प्रकाशित किये जाने के बाद लागू हो जायेंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार केवल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम, या जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969के तहत सशक्त किसी प्राधिकरण अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र को ही इसके लिए वैध माना जायेगा। 01 अक्टूबर 2023 से पहले जन्में आवेदकों के लिए वैकल्पिक दस्तावेज जैसे कि स्कूल छोड़ने का प्रणाम पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, या मान्यता प्राप्त रिकार्ड भी पासपोर्ट के लिए ईस्तेमाल किये जा सकते हैं।