
सागर। वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुशील द्विवेदी ।संभाग आयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने सागर विकासखंड के तीन शिक्षक शासकीय उ.मा.वि. सानौधा के प्राचार्य राकेश कुमार जैन, शा.उ.मा.वि. गिरवर के रघुवीर सिंह रैदास एवं शा.उ.मा.वि. मुहली के योगेश शांडिल्य को नियम विरुद्ध कार्य करने, कार्याे में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता तथा परीक्षा में सहयोग न करने पर निलंबित किया।
संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी निलंबन आदेश के अनुसार रघुवीर सिंह रैदास ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा हेतु जारी निर्देश एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से सूचित करने के उपरांत भी अपनी पुत्री के कक्षा 10वीं परीक्षा में सम्मिलित होने की सूचना छिपाई एवं गोपनीय सामग्री के वितरण में शामिल हुए। उक्त के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का जवाब भी समाधानकारक नहीं पाया गया।इसी प्रकार योगेश शांडिल्य, शा.उ.मा.वि. मुहली को कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत परीक्षा केन्द्र शासकीय उ.मा.वि. रजवांस विकासखण्ड मालथौन का केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करते हुए समन्वय संस्था शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि सागर द्वारा गोपनीय सामग्री हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया। योगेश शांडिल्य ने समन्वय संस्था में उपस्थित होकर नियुक्ति आदेश लेने से इंकार किया तथा जिला शिक्षा अधिकारी से अनावश्यक बहस भी की। उक्त के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसके प्रत्युत्तर में वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से प्रत्युत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया। इसी प्रकार राकेश कुमार जैन, प्राचार्य, शासकीय उ.मा.वि. सानौधा, विकासखण्ड सागर को कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत परीक्षा केन्द्र शासकीय उ.मा.वि. बेसरा विकासखंड मालथौन, का केन्द्राध्यक्ष नियुक्त करते हुए हुए परीक्षा में गोपनीय सामग्री के वितरण हेतु समन्वय संस्था शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि सागर में उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशोपरांत राकेश कुमार जैन रात्रि 8 बजे तक न तो समन्वय संस्था में उपस्थित हुए और न ही मोबाइल रिसीव किया। उक्त के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर नियत समय में जबाव चाहा गया था। राकेश कुमार जैन द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। कलेक्टर ने उक्त तीनों शिक्षकों के प्रस्तुत जवाब के आधार पर संभागायुक्त कार्यालय में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में प्राचार्य राकेश कुमार जैन, रघुवीर सिंह रैदास तथा योगेश शांडिल्य प्रथम दृष्टया माध्यमिक शिक्षा मण्डल परीक्षा में कर्तव्यों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के दोषी पाए गए हैं।उक्त शिक्षकों द्वारा किया गया उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता का द्योतक होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। जिसके आधार पर संभागायुक्त ने प्राचार्य राकेश कुमार जैन, रघुवीर सिंह रैदास तथा योगेश शांडिल्य को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया