

सीकर. जिले में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर बाल अधिकारिता विभाग सीकर, गायत्री सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा सीकर द्वारा की गई। कार्यशाला में विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए धर्म गुरूओं, सीकर टेंट अध्यक्ष, प्रिंटिंग प्रेस, कैटरर्स ने भाग लिया। कार्यशाला में बाल अधिकारिता विभाग सीकर की गार्गी शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति सदस्य बिहारी लाल बालान व मानव तस्करी विभाग और सीकर जिले के समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी, गायत्री सेवा संस्थान के क्षेत्रीय समन्वयक बनवारी लाल सहित उपस्थित रहे।
बाल विवाह की रोकथाम को लेकर उपस्थित धर्म गुरूओं ने अपने—अपने विचार रखें। बाल अधिकारिता विभाग सीकर की उपनिदेशक गार्गी शर्मा ने बताया कि बाल विवाह की रोकथाम करने एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह लड़कियों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। यह उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर देता है। बाल विवाह के कारण लड़कियों में घरेलू हिंसा और यौन शोषण का खतरा बढ़ जाता है।
कार्यशाला में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा सहित उपस्थितजनों ने सामूहिक रूप से बाल विवाह की रोकथाम को लेकर पोस्टर का विमोचन, हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। गायत्री सेवा संस्थान सीकर के जिला समन्वयक नरेश कुमार सैनी ने बातया की बाल विवाह की सूचना देने पर संस्थान की तरफ से 1100 रूपये की नकद इनाम राशि दी जायेगी व सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर 01572-270037, 8306002137, 9521479820 जारी किये गए है। कार्यशाला के समापन के बाद सामूहिक रूप से हस्ताक्षर अभियान संचालित किया गया जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों ने हस्ताक्षर किया।








