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डॉक्टर और नर्स के तबादलों में समय सीमा की बाध्यता खत्म

लखनऊ

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डॉक्टर और नर्स के तबादलों में समय सीमा की बाध्यता खत्म

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों को समय सीमा की छूट

एक जिले में 3 साल या मंडल में 7 साल होने पर भी अनिवार्य तबादले नहीं

सीएमओ, एसीएमओ, सीएमएस, प्रमुख अधीक्षक और निदेशकों पर लागू होंगे समय सीमा के नियम

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने संशोधित शासनादेश किया जारी

सीएमओ और एसीएमओ 3 साल जिले में पूरा करने के बाद तबादला किए जाएंगे

जिले या मंडल में 5 साल से तैनात सीएमएस और निदेशक भी तबादले होंगे

चिकित्सा शिक्षकों और नर्सिंग स्टाफ के सेवाकाल के आधार पर तबादले की बाध्यता खत्म

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