
दोषियों को सजा, पुलिस की प्रभावी पैरवी लाई रंग 📌📌
🔷 फिरोजाबाद पुलिस की बड़ी सफलता, दोनों अभियुक्तों को 7-7 वर्ष की सजा 🔷
फिरोजाबाद।
उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत फिरोजाबाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पचोखरा में वर्ष 2001 में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में दो अभियुक्तों – सत्यशील जैन पुत्र राजबहादुर एवं अचल सिंह पुत्र गिर्राज सिंह (निवासीगण कोटकी, थाना पचोखरा, फिरोजाबाद) – को अदालत ने 07-07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह सजा मा. न्यायालय एडीजे-05 द्वारा धारा 363, 366, 376 भादंवि के तहत दोष सिद्ध होने पर सुनाई गई।
इस मामले में फिरोजाबाद पुलिस की मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन, और सुनियोजित पैरवी निर्णायक साबित हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से श्री भूपेन्द्र सिंह राठौर (अभियोजक) एवं कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल देवप्रकाश चौधरी का विशेष योगदान रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई को पुलिस विभाग की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो भविष्य में अपराधियों के लिए सख्त संदेश देने का काम करेगी।