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*सतना केंद्रीय जेल में गंभीर सुरक्षा चूक, ड्यूल सिम मोबाइल के साथ बात करता पकड़ा गया आजीवन कारावास का कैदी*

*सतना केंद्रीय जेल में गंभीर सुरक्षा चूक, ड्यूल सिम मोबाइल के साथ बात करता पकड़ा गया आजीवन कारावास का कैदी*

Press Note
Satna, Madhyapradesh

*सतना केंद्रीय जेल में गंभीर सुरक्षा चूक, ड्यूल सिम मोबाइल के साथ बात करता पकड़ा गया आजीवन कारावास का कैदी*

सतना। केंद्रीय जेल में एक गंभीर सुरक्षा चूक सामने आई है। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा बंदी जगन्नाथ यादव अपने वार्ड में मोबाइल से बात करता हुआ पकड़ा गया। मोबाइल में दो सिम कार्ड सक्रिय पाए गए। जेल प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला पुलिस को सौंप दिया।

*कैसे हुआ खुलासा-:*
जेल प्रहरी सुंदरलाल बंशल को वार्ड में गश्त के दौरान बंदी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। तलाशी के दौरान बंदी के पास एक चालू कीपैड मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें दो सिम कार्ड एक्टिव थे। तुरंत मोबाइल जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किया गया और बंदी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई।

*बंदी का आपराधिक इतिहास-:*
जगन्नाथ यादव वर्ष 2011 में हत्या और आर्म्स एक्ट के गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया था। वह 2012 में पुलिस अभिरक्षा से फरार हो चुका है, लेकिन बाद में पुनः गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वर्तमान में वह 16 मई 2013 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

*मोबाइल मिलने की घटना-:*
02 अगस्त की सुबह लगभग 10:30 बजे वार्ड में तलाशी के दौरान बंदी के पास से मोबाइल मिला। वह बात कर रहा था। मोबाइल आई-टेल कंपनी का कीपैड फोन था, जिसमें दोनों सिम सक्रिय थीं। यह जेल मैन्युअल के नियमों का उल्लंघन है।

*जेल प्रशासन पर उठे सवाल-:*
जनवरी 2025 से अब तक डीजी जेल तीन बार निरीक्षण कर चुके हैं, फिर भी यह तीसरी बार है जब जेल में बंदियों के पास मोबाइल मिला है। यह घटना जेल की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है।

तथ्य -:
बंदी का नाम: जगन्नाथ यादव पिता दुलीचंद यादव

निवासी: ग्राम काटी, थाना कोतवाली, छतरपुर

अपराध: धारा 302, 201 आईपीसी एवं आर्म्स एक्ट

सजा: आजीवन कारावास और अन्य सजाएं

जेल में निरुद्ध: 16.05.2013 से

घटना की तारीख: 02 अगस्त 2025

समय: सुबह 10:30 बजे

स्थान: केंद्रीय जेल सतना, वार्ड क्रमांक 07-सीडी

बरामद वस्तु: आई-टेल कीपैड मोबाइल, दो सिम एक्टिव

पकड़ा गया: बात करते समय तलाशी में

नियम उल्लंघन: जेल नियम 570 (vii), कारागार अधिनियम धारा 42
मोबाइल थाना कोलगंवा को भेजा गया, विभागीय जांच जारी

RNI:- MPBIL/25/A1465
Devashish Tokekar
Vande bharat live tv news,nagpur
Editor
Indian Council of press,Nagpur
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