
वंदेभारतलाइवटीव न्युज नागपुर 05/08/2025-: महाराष्ट्र राज्य मे स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उच्चतम न्यायालय ने कल सोमवार 04 अगस्त को एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के नए वार्ड संरचना के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 27% ओबीसी आरक्षण के साथ महाराष्ट्र नगर निगम, नगरपालिका, जिला परिषद चुनाव के लिए स्वीकृति प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर अब रास्ता खुल गया है। उच्चतम न्यायालय ने नए वार्ड संरचना को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि वार्ड सीमा तय करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। न्यायालय ने पुरानी वार्ड संरचना की मांग को खारिज कर कहा कि अब निकाय चुनाव नए संरचना के अनुसार होंगे। उच्चतम न्यायालय ने 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के अपने इस फैसले के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही सभी कानूनी अड़चने भी समाप्त हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव मे देरी को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। न्यायालय ने यह स्पष्ट निर्देश भी दिए। हैं कि चुनाव आयोग चार सप्ताह के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर शीघ्र ही चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करें। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब सभी जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव मे ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने वर्ष 2022में की गई प्रभाग रचना से संबंधित कानून को रद्द कर दिया था। वर्ष 2017 के प्रभाग रचना के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं।





