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केन्द्र सरकार बुधवार को संविधान संशोधन विधेयक, 2025 संसद में पेश करेगी. ये एक सौ तीसवां संशोधन होगा.

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केन्द्र सरकार बुधवार को संविधान संशोधन विधेयक, 2025 संसद में पेश करेगी. ये एक सौ तीसवां संशोधन होगा.

नई दिल्ली

वन्दे भारत लाइव टीवी न्यूज।

महत्वपूर्ण विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी व हिरासत की स्थिति में हटाने का कानूनी प्रावधान किया गया है.

केन्द्र सरकार संसद में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने जा रही है. इस विधेयक के ज़रिए ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तारी अथवा न्यायिक हिरासत में होने पर पद से हटाने का प्रावधान किया जाएगा.

वर्तमान में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे गिरफ्तारी या हिरासत में होने पर उच्च पदस्थ संवैधानिक पदधारकों को तुरंत हटाया जा सके. प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश करें. इस बिल के तहत पीएम, सीएम, मंत्री सब आएंगे दायरे में. किसी ऐसे आरोप में जिसमें पांच साल से अधिक की सजा हो, अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री लगातार तीस दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है और इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन बर्खास्त मान लिया जाएगा।

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