
समीर वानखेड़े : महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 2025 (Maharashtra Local Body Election 2025) में राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार होने की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट में आज (28 नवंबर) फिर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ को भेजने का फैसला किया है। साथ ही, अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की गई है।
स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित नहीं किए गए हैं। इसलिए, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का रास्ता आखिरकार साफ़ हो गया है। 288 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार हो गई है, वे आदेश के अधीन रहेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में माना था कि राज्य की 40 नगर पालिका परिषदों और 17 नगर पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार हो गई है। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों से जुड़ी एक सुनवाई हुई।
आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? (महाराष्ट्र चुनाव 2025 पर सुप्रीम कोर्ट)
नगर निगमों, ज़िला परिषदों और पंचायतों के चुनावों में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
जिन स्थानीय निकायों में आरक्षण की सीमा पार हो गई है, उनके चुनाव हमारे आदेश के अधीन हैं।
अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी, तीन जजों की पीठ होगी।
288 नगर परिषदों और पंचायतों के चुनाव घोषित तिथि के अनुसार ही हों।
हम कोई चुनाव स्थगित नहीं कर रहे हैं।
हमने बंठिया आयोग की रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है, लेकिन हम फिलहाल उसे आधार मान रहे हैं।
जिन जगहों पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार हो गई है, उनके चुनाव हमारे आदेश के अधीन होंगे।
हम नगर निगमों, ज़िला परिषदों और पंचायतों में 50 प्रतिशत से ज़्यादा आरक्षण नहीं चाहते।
आज की सुनवाई में क्या हुआ? (सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 2025)
चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी –
40 नगर परिषदों – 17 नगर पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा पार हो गई है।
2 तारीख को मतदान होगा।
ज़िला परिषद और नगर निगम के चुनाव होने हैं।
निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन, वार्ड आरक्षण और मतदाता सूची तीन चरणों में तैयार की गई है।
मुख्य न्यायाधीश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं।
ओबीसी संगठनों ने बंठिया आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई
मुख्य न्यायाधीश – आज हम बंठिया आयोग की रिपोर्ट को एक मानक के रूप में देखेंगे।
मुख्य न्यायाधीश – हम बंठिया आयोग की रिपोर्ट की वैधता पर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे।
ओबीसी संगठनों ने बंठिया आयोग की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है।
मुख्य न्यायाधीश – हमारे आदेश की गलत व्याख्या की गई।
याचिकाकर्ता के वकील –
जब बंठिया रिपोर्ट आई, तो सरकार ने उसे नज़रअंदाज़ कर दिया और खानविलकर के फैसले का पालन कर रही थी।
ओबीसी आरक्षण 50 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकता, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
फैसले में एससी/एसटी आरक्षण प्रतिशत पर कोई टिप्पणी नहीं।
मुख्य न्यायाधीश – हम अंतरिम उपाय करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश – हम इस मामले को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों के पास भेजेंगे।
मुख्य न्यायाधीश – हम इस पर विचार करेंगे कि क्या फिलहाल कुछ अंतरिम उपाय किए जा सकते हैं।
न्यायालय का आदेश – हम इसे तीन न्यायाधीशों के पास भेजेंगे और जनवरी के दूसरे-तीसरे सप्ताह में सुनवाई करेंगे। इस बीच, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव होंगे, लेकिन वे अंतिम आदेश के अधीन होंगे। नगर पालिकाएँ और ज़िला परिषदें 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार नहीं कर पाएँगी। सभी चुनाव अंतिम आदेश के अधीन होंगे।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि , इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को होगी ।













