।। ई-रिक्शा व ई-कार्ट की बिक्री पर अब लाइसेंस अनिवार्य: बस्ती में एआरटीओ की बैठक सम्पन्न।।
।। एआरटीओ माला वाजपेयी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ई-रिक्शा या ई-कार्ट बेचते समय खरीदार के पास संबंधित वाहन का लाइसेंस होना अनिवार्य।।
अजीत मिश्रा (खोजी)
।। ई-रिक्शा व ई-कार्ट की बिक्री पर अब लाइसेंस अनिवार्य: बस्ती में एआरटीओ की बैठक सम्पन्न।।
04 दिसंबर 25, उत्तर प्रदेश।
बस्ती ।। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) माला वाजपेयी की अध्यक्षता में शनिवार को सभागार कक्ष में जनपद के सभी ई-रिक्शा/ई-कार्ट डीलरों एवं मोटर ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में वाहन विक्रय व पंजीकरण से संबंधित कई अहम निर्देश दिए गए।
एआरटीओ माला वाजपेयी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ई-रिक्शा या ई-कार्ट बेचते समय खरीदार के पास संबंधित वाहन का लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि खरीदार के पास लाइसेंस नहीं है, तो वह लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही वाहन का पंजीकरण करा सकेगा।
उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में क्रेता को अस्थायी अधिकार पत्र जारी किया जाएगा और लर्निंग लाइसेंस के आधार पर ही वाहन का अस्थायी पंजीकरण किया जाएगा।
साथ ही, वाहन मालिकों को 10 दिवसीय चालक प्रशिक्षण पूरा करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही वाहन की स्थायी पंजीयन पुस्तिका चालक या वाहन स्वामी को उपलब्ध कराई जाएगी।
एआरटीओ ने इस व्यवस्था को सड़क सुरक्षा और सही संचालन व्यवस्था के लिए आवश्यक बताया तथा सभी डीलरों को निर्देशित किया कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
















