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शेरगढ़ (बरेली)। उपनिदेशक पंचायत महोदय के दिशा निर्देशन में दो दिवसीय अनावासीय आय के सृजन ओएसआर पर शेरगढ़ के विकासखंड सभागार में राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर एवं अन्य द्वारा द्वितीय दिवस का शुभारंभ प्रार्थना से किया गया

पंचायतों की अपनी आय मजबूत राजस्व, सशक्त स्थानीय शासन की नींव है -अमित तोमर राज्य प्रशिक्षक -आय के स्रोत पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शेरगढ़ में संपन्न

पंचायतों की अपनी आय मजबूत राजस्व, सशक्त स्थानीय शासन की नींव है -अमित तोमर राज्य प्रशिक्षक

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शेरगढ़ (बरेली)। उपनिदेशक पंचायत महोदय के दिशा निर्देशन में दो दिवसीय अनावासीय आय के सृजन ओएसआर पर शेरगढ़ के विकासखंड सभागार में राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर एवं अन्य द्वारा द्वितीय दिवस का शुभारंभ प्रार्थना से किया गया। जिसमें विकासखंड के समस्त पंचायत सहायक एवं सचिव ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण देते हुए राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने कॉमन सर्विस सेंटर पर पीपीटी और चर्चा के माध्यम से समझाते हुए सेवा शुल्क से आय, स्थानीय सुविधा देकर अधिक लाभार्थियों को जोड़कर राजस्व में बढ़ोतरी कराने पर जोर दिया। ओएसआर हेतु रजिस्टर और ऑनलाइन रिकॉर्ड से पारदर्शिता बनाए रखने पर चर्चा की। राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर, सोनल तोमर, अनीता गंगवार, सुहैब द्वारा आधार की सेवा पर चर्चा करते हुए बैंकिंग कॉरस्पॉडेंट, मॉडल प्रोडक्ट पंचायत सहायक से संबंध, बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा कर पंचायत सहायक से संबंध और अतिरिक्त आय पर जानकारी दी। ओएसआर और जीपीडीपी में आय अर्जित करने पर विचार विमर्श किया। राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर द्वारा ओएसआर पोर्टल और टीएमपी पोर्टल आदि की जानकारी देते हुए प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाइन स्वयं का रजिस्ट्रेशन, फीडबैक, प्रश्नोत्तरी के साथ ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड कराया गया। प्रशिक्षण के समापन सत्र पर राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने कहा कि पंचायतों की अपनी आय मजबूत राजस्व, सशक्त स्थानीय शासन की नींव है। स्थानीय सरकार से तात्पर्य नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय है जिसका मुख्य कार्य स्थानीय विकास, सेवाएं और कर वसूली है। जिसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण, जनभागीदारी सुनिश्चित करना और स्थानीय प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाना है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा करा रोपण, शुल्क और उपकार, धारा 99 के अंतर्गत दंड और जुर्माना, धारा 38 के अंतर्गत राजस्व की वसूली और धारा 40 के अंतर्गत लेखा और लेखा परीक्षा तथा धारा 41 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए बजट तैयार करना तथा ओएसआर के माध्यम से विकास कार्य हेतु प्रस्ताव सम्मिलित किया जाना शामिल है। समापन पर एडीओ पंचायत राजीव शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस दौरान ग्राम प्रधान हरिओम, समस्त पंचायत सचिव, पंचायत सहायक अनामिका सिंह, शिवानी तिवारी, सुमन कुमारी, जोया खान, नीलम, सोनम रानी, अरविंद मौर्य, फिरोज आदि पंचायत सहायक ने प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण को सफल बनाने में मंडलीय परियोजना प्रबंधक सचिन देव, स्वच्छ भारत मिशन के मंडलीय सलाहकार राजपाल सिंह, विनय, विशाल, आकाश आदि का विशेष योगदान रहा।

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