
वंदेभारतलाइवटीव न्युज/ समृद्धभारत ई समाचार पत्र
बुधवार 17 दिसंबर 2025-
=============> प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम- एनपीएस, में उपभोक्ताओं के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने पांच साल का लाॅक इन पीरियड को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है अब एनपीएस खाता खोलने के तुरंत बाद ही खाते से आंशिक निकासी हो सकेगी या पूरी एक्जिट संभव हो पायेगा। एनपीएस उपभोक्ता अब अपने बच्चों की शिक्षा, विवाह या फिर घर खरीदने के लिए आवश्यकतानुसार फंड का कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे। जानकारी के अनुसार इसमे निकासी की सीमा अभी भी फंड के 25%तक ही है। वर्ष में अधिकतम तीन बार ही इसमें से निकासी कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार 60साल की आयु से पहले पूरा एक्जिट करने पर अब अधिक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसमें ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनो ही तरीके होंगे।





