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केंद्र सरकार ने पांच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म को ब्लॉक कर दिया है

वंदेभारतलाइवटीव न्युज, बुधवार 25 फरवरी 2026

====-: प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कल मंगलवार 24 फरवरी को पांच ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म ओटीटी को ब्लाॅक कर दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा जिन ओटीटी प्लेटफार्म को ब्लाॅक किया गया है उनमे- मूड एक्स वीआईपी, कोयल प्ले प्रो डिजी मूवी प्लेकस ,फील और जूगनू शामिल है। केन्द्र सरकार का कथन है कि इन प्लेटफार्म पर अश्लील एवं आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था, और यह कंटेंट आईटी एक्ट 2000, आईटी नियम 2021, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओ को गलत रूप से दिखाने और कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया। आईटी एक्ट 2000 धारा-67, इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट प्रकशित करना फैलाना कानूनी रूप से अपराध है। आईटी एक्ट 2000 धारा-67ए इंटरनेट पर सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित वीडियो या कंटेंट पोस्ट करना गैर कानूनी है। बीएनएस 2023 धारा- 294 सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकत करना या गंदे शब्दों का प्रयोग करना भी कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। महिलाओं के अश्लील निषेध एक्ट 1986 धारा 4, किसी भी तरीके से महिलाओं को अश्लील या अपमानजनक रूप से दिखाना भी कानूनन अपराध है कंटेंट से जुड़ी हुई सरकार की गाइडलाइन-: ऐषी भाषा या बोली मुहावरे का उपयोग नहीं करेंगे जिसमें कि किसी की गरिमा को ठेस पहुंचे , देश में भाषाई विविधता है, देश की संस्कृति का भी ध्यान रखना चाहिए। सेक्सुअल कंटेंट को हायर क्लासिफिकेशन एडल्ट के साथ बताना होगा। यू/ए16+और ए कैटेगरी मे बताए गए सेक्सुअल कंटेंट को केवल उसी कैटेगरी में पब्लिश कर सकते हैं , परंतु अश्लील कंटेंट के नियम को लागू करना जरूरी होगा। न्युडिटी को लेकर हमारे देश में लागू कानून के अनुसार ही कोई कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। आत्महत्या एवं खुद को नुकसान पहुंचाने वाले दृश्य बच्चों और युवाओं को नहीं दिखाए जायेंगे, और इन्हें हायर कैटेगरी मे ही रखेंगे, चेतावनी के साथ दिखायेंगे। भारत सरकार ने 2021 में ” द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम बनाया था। इसे 06 अप्रैल 2023 को अपडेट किया गया था। गाइडलाइन मे सोशल मीडिया फिल्म और वेब सीरिज के लिए नियम बताए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर ग्रीवांस ऑफिसर रखने होंगे। कंटेंट कानून के हिसाब से होने चाहिए। इससे पूर्व मार्च 2024 मे भी सरकार ने अश्लील कंटेंट को लेकर 18 ओटीटी प्लेटफार्मस को बैन किया था और 19 वेबसाइट 10 एप्पस और 57 सोशल मीडिया हैंडलस को भी ब्लॉक किया गया था।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
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