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ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, ₹81 हजार जुर्माना

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महराजगंज।

ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, ₹81 हजार जुर्माना –

महराजगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई है। नाबालिग से दुष्कर्म, धमकी और एससी/एसटी एक्ट से जुड़े मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने अभियुक्त अम्बेश गुप्ता पुत्र सुदामा गुप्ता, निवासी सैलदह उर्फ कवलदह, थाना पुरन्दरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और ₹81,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार, थाना पुरन्दरपुर में दर्ज मु0अ0सं0 225/2023 में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376(2)ढ/506 भादवि, 5ठ/6 पॉक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन के मुताबिक अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाए। शादी के लिए दबाव बनाने के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान-माल की धमकी देने का भी आरोप था।

मामले की घटना 09 अगस्त 2023 की बताई गई है। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए 15 सितंबर 2023 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद अभियोजन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।

इसी प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद महराजगंज की अदालत ने अभियुक्त अम्बेश गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं ₹81,000 अर्थदंड की सजा सुनाई।

प्रभावी पैरवी में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

तत्कालीन क्षेत्राधिकारी फरेंदा अनुज कुमार सिंह – विवेचक

विनोद कुमार सिंह, एडीजीसी – अभियोजन अधिकारी

महिला कांस्टेबल संज्ञा तिवारी – कोर्ट मुहर्रिर

कांस्टेबल मनोज यादव – पैरोकार

महराजगंज पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी विवेचना और अभियोजन विभाग के साथ समन्वित पैरवी लगातार जारी है।

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