
स्थान डग
जिला झालावाड़ राजस्थान
रिपोर्टर मोहम्मद इस्लाम
डग कस्बे में 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून को लेकर पुलिस थाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम वर्मा की अध्यक्ष में सुरक्षा राखी मित्र शांति समिति ग्राम रक्षक सहित सीएलजी सदस्यों की बैठक संपन्न हुई अधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि नए कानून के तहत सड़क हादसे में अब दोषी चालक 5 साल की सजा और जुम्मने से दंडित किया जाएगा दुष्कर्म पीड़ित अब सुविधानुसार जगह पर अपना बयान दर्ज करा सकेंगी थाने जाने की जरूरत नहीं होगी पीड़िता द्वारा बताई गई जगह पर जाकर पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी








