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जिले में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सरकारी कार्यालय में आने पर भी रोक; DM ने जारी किए आदेश

हाईवे टोल से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को नहीं दिया जाएगा प्रवेश, हाईवे पर टोल पार नहीं करेंगे ई-रिक्शा और टेंपो

अब मेरठ में बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। डीएम दीपक मीणा ने सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को निगरानी करने को कहा है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है।

यदि आप बिना हेलमेट पहने अब पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो आपको बैरंग लौटना पड़ सकता है। इस बाबत डीएम दीपक मीणा ने सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को निगरानी करने को कहा है। यदि कोई दोपहिया सवार बिना हेलमेट पेट्रोल लेने के लिए कर्मचारी को बाध्य करता है तो पंप प्रबंधक को अधिकार होगा कि वह थाना पुलिस को सूचना देकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कराए।

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बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में डीएम की अध्यक्षता में जिला सडक सुरक्षा समिति की बैठक हुई। एआरटीओ राजेश कर्दम ने मेरठ समेत प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा की। इस बाबत प्रमुख सचिव परिवहन के आदेश से अवगत कराया। डीएम ने प्रमुख सचिव परिवहन के आदेश के अनुपालन में नो हेलमेट नो फ्यूल पर चर्चा की।

 

जिला पूर्ति अधिकारी को दिए गए निर्देश

जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि वह सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों से बातचीत कर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी बिना हेलमेट किसी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल न दिया जाए। साथ ही कचहरी, मेरठ विकास प्राधिकरण, एसएसपी कार्यालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक, बीमा कार्यालय में बिना हेलमेट-सीट बेल्ट वालों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष इस आदेश को सख्ती से लागू कराएं।

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mohd Mohsin

Jurnalist,(Editor)आगरा ,उत्तर प्रदेश
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