

जिला ब्युरो गोपाल मारु रावडिया की रिपोर्ट।
महानिदेशक लोकायुक्त श्री जयदीप प्रसाद के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रेप कार्यवाही
आवदेक:-श्री अनिल बारिया पिता श्री अर्जुन सिंह बारिया, निवासी- ग्राम बसीपीपरी तहसील महू जिला इंदौर
आरोपी :- श्री गोविन्द सिंह गिरवार पिता स्व. श्री विश्राम सिंह गिरवार, उम्र-51 वर्ष, पद- कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना बडगोंदा तहसील महू जिला इंदौर
रिश्वत राशि- 10,000/- रू०
विवरण :- आवेदक ग्राम बसीपीपरी तहसील महू जिला इंदौर का निवासी हैआवेदक का दिनांक 21.01.2025 को उसकी पत्नी रेखाबाई से पारिवारिक विवाद हुआ था जिसकी शिकायत आवेदक की पत्नी ने पुलिस थाना बडगोंदा मे की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बडगोंदा में आवेदक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। आवेदक के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की जांच गोविन्द सिंह गिरवार द्वारा की जा रही थी जिसके संबंध में अनावेदक द्वारा आवेदक को प्रकरण के संबंध में बातचीत करने हेतु गवली पलासिया स्थित शराब की दुकान पर मिलने बुलाया तथा बातचीत के दौरान अनावेदक द्वारा एफआईआर कमजोर करने के एवज में आवेदक से 20,000/- रुपये रिश्वत की मांग की गई, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 25.02.2025 को ट्रेपदल का गठन किया गया और आरोपी को गवली पलासिया स्थित शराब की दुकान के सामने आवेदक से 10,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडा गया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।ट्रेपदल-निरीक्षक श्री राहुल गजभिये, कार्यवाहक निरीक्षक श्रीमती रेनू अग्रवाल, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक अनिल परमार, आरक्षक आशीष आर्य, आरक्षक पवन पटोरिया, कार्यवाहक प्रधान आरक्षक आशीष गुर्जर, आरक्षक कमलेश तिवारी एवं चालक शेरसिंह






