

सूरजपुर : अवैध पशु परिवहन और पशु क्रूरता पर अंकुश लगाने प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत जब्त किए गए स्वराज माजदा ट्रक क्रमांक UP 64 BT 1334 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस. जयवर्धन ने शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किया है.यह कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है.
दिनांक 11 जून 2025 को लोधिमा चौक के पास यह ट्रक क्षमता से अधिक पशुओं से भरा हुआ पकड़ा गया था.वाहन में 16 भैंस, 4 भैंसा और 1 पड़िया—कुल 21 मवेशियों को ठूँसकर क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था. पूछताछ में वाहन मालिक मो. रहीम (28 वर्ष) निवासी जियावन, जिला सिंगरौली (म.प्र.) ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ पशुओं को अवैध रूप से कानपुर ले जा रहा था.
चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में इस मामले में अपराध क्रमांक 285/2025 दर्ज किया गया था, जिसमें पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(घ) तथा छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 10 के तहत कार्रवाई की गई. आरोपी मो. रहीम, तनवीर अहमद (34 वर्ष) एवं खालिद हुसैन (21 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.
विधिवत सुनवाई उपरांत कलेक्टर सूरजपुर ने वाहन को राजसात करने का आदेश दिया है.अब इस ट्रक की नीलामी कर प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में जमा की जाएगी.यदि न्यायालय से किसी प्रकार का निर्देश प्राप्त होता है, तो आगे की प्रक्रिया उसी अनुसार की जाएगी.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पशु क्रूरता एवं अवैध पशु परिवहन में लिप्त व्यक्तियों पर आगे भी कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.









