
बड़ावदा में नायब तहसीलदार रहे मृगेंद्र सिंह सिसोदिया पर कानूनी कार्रवाई
जावरा में न्यायालय ने बड़ावदा के तत्कालीन नायब तहसीलदार (तत्कालीन पदस्थ बड़ावदा) एवं वर्तमान में रामपुरा (नीमच) पदस्थ मृगेंद्रसिंह सिसोदिया के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 323 एवं 294 के तहत संज्ञान लेने का आदेश पारित किया है। प्रकरण के अनुसार 11 मई 2023 को ग्राम बड़ावदा स्थित बालाजी रेस्टोरेंट में कथित रूप से नायब तहसीलदार द्वारा पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए विनोद एवं विक्रम के साथ मारपीट की गई। शिकायत में आरोप है कि चाय बनाने की गर्म केतली से सिर जैसे संवेदनशील अंग पर हमला किया गया तथा सार्वजनिक स्थान पर अभद्र एवं अपमानजनक गालियां दी गईं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा।
कोर्ट ने माना केतली से सिर पर प्रहार करना गंभीर प्रकृति –
परिवादी पक्ष का आरोप है कि वीडियो सार्वजनिक होने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद पीडित पक्ष ने अधिवक्ता अनिल चत्तर एवं अर्पित चत्तर जैन के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहों के कथनों एवं अन्य सामग्री का परीक्षण करने के बाद माना कि आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार मौजूद हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि सिर जैसे संवेदनशील अंग पर केतली से प्रहार गंभीर प्रकृति का कृत्य है, जिससे गंभीर चोट या मृत्यु की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।





