सीकर. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर की सचिव शालिनी गोयल द्वारा जिला कारागृह सीकर का निरीक्षण किया गया। कारागृह के निरीक्षण के दौरान सचिव शालिनी गोयल ने कारागृह में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कारागृह में निरूद्ध बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के प्रावधानों से अवगत करवाया। उन्होंने कारागृह के मेडिकल बैरक, रसोई घर, बंदियों के बैरकों की साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता आदि का निरीक्षण किया।
नालसा एवं रालसा के निर्देशानुसार कारागृहों में निरूद्ध ऐसे बंदीगण जो अपराध के समय नाबालिग थे, को विधिक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सचिव शालिनी गोयल द्वारा कारागृह अधीक्षक, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के साथ नाबालिगों के लिए उपलब्ध विधिक प्रावधानों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर कारागृह परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में बंदीगण को किशोर न्याय अधिनियम एवं नाबालिगों के लिए उपलब्ध विधिक प्रावधानों तथा अपराध के समय किशोर होने का दावा प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में अवगत करवाया गया। निरीक्षण, शिविर के समय कारागृह अधीक्षक रामकिशन सहित कारागृह स्टॉफ उपस्थित थे।