http://(मोहरसिंह) नोहर,जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत प्रेषित किए गए प्रथम आवेदन में लोकसूचना अधिकारी एवम अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी खंड नोहर शशांक वर्मा द्वारा आरटीआई अधिनिमय की धारा 8 ( j ) का झूठा हवाला देकर सूचना रोक ली गई हैं। मांगी गई सूचनाए निम्न प्रकार से हैं। पीडब्ल्यूडी खंड नोहर में नव निर्मित प्रभारी अधिकारी का आवास,विभाग का नव निर्मित कार्यालय भवन , भवन,कार्यालय में स्थापित एयरकंडीशन उपकरण की वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति की नकल,खरीद बिल व भुगतान की की नकल चाही गई थी। लोकसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 8 ( j ) का झूठा हवाला देकर यह कथन करते हुए सूचना रोक ली गई है कि उक्त सूचनाएं धारा 8( j ) के तहत देय नही है ,जो कि कथन कानून के खिलाफ हैं। आपको बताते चलें कि धारा 8( j ) में निजी और व्यक्तिगत सूचनाएं रोकी जाती है,जबकि आवेदन में वर्णित सूचनाएं राज्य सरकार के हित में व सार्वजनिक हैं साथ ही जांच के दायरे में आने वाली हैं। उक्त भवन व कार्यालय का निर्माण 2023 से जारी है साथ ही भवन व ए सी की वित्तीय एवम प्रशासनिक स्वीकृति पर संशय हैं। अधीक्षण अभियंता को भेजी जा रही है प्रथम अपील। मिथ्या भ्रामक और गलत सूचना जारी करने को लेकर प्रथम अपील लोकसूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी एवम विभागीय अधीक्षण अभियंता शिशपाल सिंह वृत हनुमानगढ़ को प्रेषित की जा रही है।