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वाहन पर रिफ्लेक्टर नहीं लगाया तो भरना पड़ेगा 10 हजार रुपये जुर्माना

जिला संवाददाता अंगद यादव अंबेडकर

अंबेडकर नगर
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के अंतर्गत परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान गन्ना लदे वाहनों, टेंपो और अन्य चार पहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए।
कहा गया कि वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप लगा नहीं मिला तो 10 हजार हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

सोमवार को अकबरपुर मिझौड़ा मार्ग पर चीनी मिल में कैंप लगाकर वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। स्वयं व अपने परिवार के जीवन के लिए यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया। यातायात प्रभारी जय बहादुर यादव ने कहा कि सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कर्मचारियों के सहयोग से चीनी मिल के निकट 65 वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया, जिससे कोहरे के बीच वाहनों को आने जाने में दिक्कत न हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। एआरटीओ सत्येंद्र यादव ने बताया कि दुर्घटनाओं में काफी जान चालक की लापरवाही से जा रही हैं। वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें तो हादसों को कम किया जा सकता है। कोहरे पड़ रहा है, ट्रैक्टर-ट्राॅलियों से काफी हादसे हो रहे हैं। इसलिए ट्रैक्टर-ट्राॅलियों पर रिफ्लेक्टर, रेडियम की पट्टी और लाल कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह अभियान पुलिस विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है और आगे जारी रहेगा। चीनी मिल प्रबंधक ने कहा कि चीनी मिल के अंदर उन्हीं वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें रिफ्लेक्टर टेप लगा होगा। रिफ्लेक्टर टेप न लगा होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

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