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खरगोन //_ 08 मार्च को जिला मुख्यालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजन

(खरगोन से वासुरे की रिपॉट)
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल नेतृत्व में 08 मार्च 2025 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय तथा तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस), मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, सिविल न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरण एवं अन्य प्रकार के दीवानी प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। इसी प्रकार प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में धारा 138 एन.आई. एक्ट, बैंक ऋण की वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर तथा सभी प्रकार के समझौता योग्य आपराधिक एवं दीवानी प्रकरण का भी निराकरण किया जाएगा।
न्यायालय में लंबित प्रकरण के ऐसे पक्षकार जो 08 मार्च की लोक अदालत में अपने प्रकरण का आपसी समझौते के द्वारा निराकरण कराना चाहते हैं वे अपनी सहमति न्यायालय में दे सकते हैं। लोक अदालत में “न तुम हारे न हम जीते” की तर्ज पर आपसी सुलह के माध्यम से न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया जाता है। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण हो जाने से पक्षकारों को मानसिक शांति मिलती है। प्रकरण का निराकरण हो जाने से पक्षकारों को न्यायालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाती है और इससे उन्हें आर्थिक रूप से परेशान भी नहीं होना पड़ता है।

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