
दरभंगा आयुक्त ने लगाया जुर्माना, अनुपालन का निर्देश
दरभंगा, 03 मार्च 2025: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त ने सरकारी अधिकारियों पर जुर्माना अधिरोपित किया है। यह कार्रवाई लोक शिकायत निवारण कोषांग के प्रथम अपील वादों की सुनवाई के दौरान की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभारी पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण कोषांग, आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल ने बताया कि श्री अनित विनायक के प्रथम अपील वाद की सुनवाई 8 फरवरी 2025 को हुई। इस दौरान अपर समाहर्त्ता कार्यालय, मधुबनी के प्रधान सहायक श्री प्रमोद कुमार भगत बिना प्राधिकार पत्र के उपस्थित हुए। इसे गंभीर प्रशासनिक त्रुटि मानते हुए आयुक्त ने खेद प्रकट किया और एक हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया। साथ ही, जुर्माने की राशि वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा करने और अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।
इसी प्रकार, श्री गुलजार अहमद के प्रथम अपील वाद की सुनवाई 7 फरवरी 2025 को हुई, जिसमें कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ, जयनगर, मधुबनी की गैरहाजिरी और प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने को लेकर आयुक्त ने नाराजगी जताई। इस लापरवाही के लिए कार्यपालक अभियंता पर 5,000 रुपये और प्रधान सहायक पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
आयुक्त ने आदेश दिया है कि सभी संबंधित अधिकारियों से जुर्माना वसूल कर सरकारी कोष में जमा किया जाए और अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। इस कार्रवाई से प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयास को बल मिला है।