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दरभंगा में लोक अदालत का बड़ा आयोजन, जानें पूरी जानकारी!

08 मार्च को सुलझेंगे हजारों मामले, देखें पूरी लिस्ट! राष्ट्रीय लोक अदालत 08 मार्च 2025 को दरभंगा, बेनीपुर व बिरौल में आयोजित होगी। 19 बेंचों का गठन कर आपसी सुलह के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरी, 19 बेंचों का गठन

दरभंगा, 07 मार्च 2025: राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 08 मार्च 2025 को दरभंगा, बेनीपुर और बिरौल के व्यवहार न्यायालयों में किया जाएगा। यह लोक अदालत सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी, जहां आपसी सुलह के आधार पर कंपाउंडेबल वादों की सुनवाई होगी और उनका निस्तारण किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने 19 बेंचों का गठन किया है। इसमें दरभंगा व्यवहार न्यायालय में 13, बेनीपुर में 2 और बिरौल में 4 बेंच बनाई गई हैं। प्रत्येक बेंच में एक न्यायाधीश, एक वकील और एक पीठ लिपिक की नियुक्ति की गई है।

दरभंगा में 13 बेंचों का गठन

दरभंगा व्यवहार न्यायालय में कुल 13 बेंच बनाई गई हैं। इनमें विशेष न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश और न्यायिक दंडाधिकारी शामिल हैं। प्रत्येक बेंच में एक वरिष्ठ न्यायाधीश के साथ एक वकील और एक लिपिक की प्रतिनियुक्ति की गई है।

बेनीपुर और बिरौल में भी व्यापक तैयारियां

बेनीपुर व्यवहार न्यायालय में दो बेंच गठित की गई हैं, जहां अपर जिला न्यायाधीश और एसीजेएम मामलों की सुनवाई करेंगे। इसी प्रकार, बिरौल व्यवहार न्यायालय में चार बेंच बनाई गई हैं, जहां न्यायिक दंडाधिकारी और वकील मुकदमों का निपटारा करेंगे।

इन मामलों की होगी सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होगी, जिनमें शामिल हैं:

  • शमनीय आपराधिक वाद
  • एन.आई. एक्ट धारा 138 से जुड़े मामले
  • बैंक ऋण वसूली से संबंधित वाद
  • मोटर दुर्घटना दावा वाद
  • श्रम विवाद और वेतन संबंधी वाद
  • राजस्व मामले और भूमि अधिग्रहण विवाद
  • बिजली-पानी बिल से जुड़े विवाद
  • वैवाहिक विवाद और किराया संबंधी मामले

पक्षकारों को निर्देश
न्यायालय प्रशासन ने पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने वादों के निपटारे के लिए संबंधित बेंच के पीठ लिपिक से संपर्क करें। प्रत्येक पीठ लिपिक का मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जिससे पक्षकार समय से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य शीघ्र, सुलभ और सुलहपूर्ण न्याय प्रदान करना है, जिससे लंबित मामलों का त्वरित निपटारा हो सके।

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