
दरभंगा, 04 मार्च 2025 – बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत दरभंगा प्रमंडल में आयोजित प्रथम अपील वाद की सुनवाई के दौरान अनुपस्थित अधिकारियों पर आयुक्त ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण कोषांग, आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल द्वारा जानकारी दी गई।
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय पर लगा जुर्माना
07 फरवरी 2025 को सुनवाई के दौरान समस्तीपुर के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर आयुक्त ने खेद प्रकट किया। उनके अलावा कोई अन्य प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं हुआ। इस लापरवाही के चलते प्रधान सहायक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, समस्तीपुर पर 2,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
जिला पंचायत राज कार्यालय पर कार्रवाई
इसी दिन, श्री अर्जुन महतो की अपील पर सुनवाई के दौरान जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर भी अनुपस्थित पाए गए। प्रतिनिधियों की गैरहाजिरी को देखते हुए आयुक्त ने प्रधान सहायक, जिला पंचायत राज कार्यालय, समस्तीपुर पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
खनन कार्यालय की लापरवाही पर सख्ती
वहीं, श्री शिवशंकर सहनी के वाद की सुनवाई के दौरान जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर का प्रतिवेदन असंतोषजनक पाया गया। इस पर आयुक्त ने खेद जताते हुए प्रधान सहायक, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
शीघ्र अनुपालन का निर्देश
आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रधान सहायकों से जुर्माने की राशि वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा कराई जाए और अनुपालन प्रतिवेदन जल्द से जल्द कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए।
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि बिहार लोक शिकायत निवारण तंत्र में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई जारी रहेगी।