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19 साल पुराने मारपीट के मामले में तीन दोषियों को 4 साल की सजा

शिवानी जैन की रिपोर्ट

19 साल पुराने मारपीट के मामले में तीन दोषियों को 4 साल की सजा

 

थाना बन्नादेवी क्षेत्र में 19 साल पहले युवक से मारपीट के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों दोषी मानते हुए चार – चार साल की सजा सुनाई है । एडीजे -13 विकास श्रीवास्तव की अदालत ने प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है । मामला 2006 का है , जब रेडियो लौटाने को लेकर हुए विवाद में युवक को लाठी – डंडों से पीटा गया था । पुलिस ने सलीम , इमरान और जफर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी । साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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